जमाबंदी पंजी एक महत्वपूर्ण भूमि अभिलेख या रजिस्टर है जो किसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रैयत/अभिधारी (tenant/occupant) का नाम, पता, उसकी जोत भूमि का खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा (क्षेत्रफल), चौहद्दी (सीमांकन), निर्धारित भू-लगान (land revenue) संबंधी विवरण और भुगतान किए गए भू-लगान की स्थिति को दर्शाता है।
विशेषताएँ:
- जमाबंदी पंजी का संधारण राजस्व ग्रामवार (village-wise) होता है।
- इसमें संबंधित राजस्व ग्राम में निवास करने वाले उन रैयतों/काश्तकारों का नाम दर्ज होता है जो जोत की भूमि/आवासीय भूमि धारण करते हैं और खेती करते हैं या भूमि पर अन्य प्रकार से काबिज होते हैं।
- जमाबंदी पंजी में भूमि पर हित अर्जित करने का आधार, जमाबंदी संख्या में शामिल भूमि का विवरण, हस्तांतरण एवं हस्तांतरण का आधार, उत्तराधिकार आदि के कारण घटाई/जोड़ी जाने वाली भूमि का विवरण दर्ज होता है।
- इसमें निर्धारित भू-लगान की प्रविष्टि रहती है और भू-लगान वसूली के बाद भू-लगान रसीद एवं तिथि की प्रविष्टि होती है।
वर्ष 2017-2018 तक जमाबंदी पंजी राजस्व कर्मचारी के पास हुआ करती थी, जो आम रैयतों की पहुँच से बाहर थी। वर्ष 2017-2018 में इन जमाबंदी पंजियों को डिजिटाइज़ कर https://biharbhumi.bihar.gov.in/ के माध्यम से आम रैयतों को देखने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया।
वर्ष 2017-2018 में जमाबंदियों को डिजिटाइज करने के बाद इनको निरंतर अद्यतन करने हेतु दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दी गई। ऑनलाइन दाखिल-खारिज वाद के निष्पादन के बाद स्वतः पूर्व के जमाबंदी रैयत के ऑनलाइन जमाबंदी से संबंधित रकबा खारिज होकर नए जमाबंदी रैयत के नाम खुल जाती है।
इस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध जमाबंदी दो तरह की है:
- पुरानी ऑनलाइन जमाबंदी: जो 2017-2018 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व की जमाबंदी है। यह खतियान/जमाबंदी रिटर्न्स या 2017-2018 के पूर्व ऑफलाइन दाखिल-खारिज के निष्पादन के आधार पर फिजिकल जमाबंदी पंजी में संधारित थी, जिसे डिजिटाइज़ कर ऑनलाइन किया गया।
- ऑनलाइन दाखिल-खारिज के निष्पादन से दायर जमाबंदी: जो 2017-2018 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात स्वतः पूर्व के जमाबंदी रैयत से संबंधित रकबा खारिज होकर दर्ज हुई है।
जमाबंदी देखने की प्रक्रिया:
- https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा “जमाबंदी पंजी देखें” पर क्लिक करें।
- संबंधित जिला, अंचल चुनें तथा “Proceed” पर क्लिक करें। मौज़ा (village) का नाम चुनें तथा जमाबंदी से संबंधित किसी एक विकल्प (यथा भाग संख्या- पृष्ठ संख्या/ रैयत का नाम/ खाता संख्या/ खेसरा संख्या/ पुरानी जमाबंदी संख्या/ कम्प्युटरीकृत जमाबंदी संख्या) को चुनें तथा उस विकल्प को भर कर “Search” बटन पर क्लिक करें। अथवा उस मौज़ा की समस्त जमाबंदी देखने के विकल्प को चुन कर “Search” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने चुने हुए विकल्प के आधार पर जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। जिस जमाबंदी को देखना हो, उसके सामने दिए “view” पर क्लिक करें। आपको अपनी जमाबंदी से संबंधित सभी विवरण दिखाई देंगे।
जमाबंदी पंजी के साथ प्रदर्शित अन्य सूचना:
- उक्त जमाबंदी से ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया (2017-18 के पश्चात) से खारिज की गई वाद का विवरण।
- उक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक (Land Mortgage) से संबंधित विवरण।
- उक्त जमाबंदी में अंचल स्तर से किए गए बदलाव से संबंधित विवरण।
- उक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण।
(Land Mortgage तथा राजस्व न्यायालय के वही मामले दिखाई देंगे जिसे ऑनलाइन किया जा चुका है)
बिहारभूमि पोर्टल पर प्रदर्शित डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में परिलक्षित त्रुटियों में सुधार https://parimarjanplus.bihar.gov.in/ पर आवेदन जमा कर कराया जा सकता है।
इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के मामले हो सकते हैं:-
- पुरानी ऑनलाईन जमाबंदियों में सुधार।
पुरानी जमाबंदी/ऑनलाइन दाखिल-खारिज के पूर्व से कायम जमाबंदियों के डिजिटाईजेशन के क्रम में निम्नांकित अशुद्धियाँ हो सकती हैः-
- डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम/पिता का नाम/जाति/पता में त्रुटि।
- डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में त्रुटि या प्रविष्टि का नहीं होना।
- लगान की राशि, वर्ष एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में त्रुटि।
अगर जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित विवरण में कोई त्रुटि हो/ या रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में रैयत परिमार्जन प्लस पोर्टल (https://parimarjanplus.bihar.gov.in/parimarjannew) पर आवश्यक दस्तावेज़ के साथ सुधार/ ऑनलाइन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को साक्ष्य के साथ आवेदन करना होगा जिसके आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर अंचल अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त सुधार किया जायेगा।
- आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया परिमार्जन प्लस पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया विभागीय पत्रांक-1426(9), दिनांक-05.06.2024 से निर्गत है जो विभागीय वैबसाइट के Circular सेक्शन में उपलब्ध है।
- ऑनलाइन दाखिल-खारिज के निष्पादन के उपरांत कायम जमाबंदी में सुधार।
ऑनलाइन दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार को तीन भाग में वर्गीकृत किया गया है:
- क्रेता / विक्रेता / जमाबंदी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि / लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार
- लगान राशि एवं चौहद्दी से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
- ऑनलाइन दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत खाता / खेसरा / रकबा से संबंधित त्रुटियों का सुधार
उपरोक्त अंश (a) क्रेता / विक्रेता / जमाबंदी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि/ लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार तथा (b)लगान राशि एवं चौहद्दी से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार परिमार्जन प्लस पर आवेदन के उपरांत विभागीय पत्र-597(9A) दिनांक-01/03/2025 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत किया जायेगा।
- किसी अन्य मौज़ा की जमाबंदी का किसी अन्य मौज़ा में ऑनलाइन किये जाने संबंधी सुधार।
मौज़ा सुधार संबंधी दिशा-निदेश विभागीय पत्र संख्या- 168(9),दिनांक- 20/01/2025 पत्र से निर्गत है। सुधार हेतु आवेदक को अंचलाधिकारी के समक्ष ऑफलाइन आवेदन दायर करना होगा। तत्पश्चात आवेदन के आलोक अभिलेख खोलकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
- दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में ऑनलाईन किये जाने संबंधी सुधार।
मौज़ा सुधार संबंधी दिशा-निदेश विभागीय पत्र संख्या- 168(9), दिनांक- 20/01/2025 पत्र से निर्गत है। सुधार हेतु आवेदक को अंचलाधिकारी के समक्ष ऑफलाइन आवेदन दायर करना होगा। तत्पश्चात आवेदन के आलोक अभिलेख खोलकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरः ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों के डिजिटाईजेसन के क्रम में कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन हेतु रैयत को परिमार्जनप्लस पोर्टल पर आवेदन करना होता है। उक्त आवेदन को अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत ऑनलाइन किया जाता है।
- आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया परिमार्जन प्लस पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया विभागीय पत्रांक-2153(9), दिनांक-08.08.2024 से निर्गत है जो विभागीय वैबसाइट के Circular सेक्शन में उपलब्ध है।